मूल्य देय डाक
मूल्या देय प्रणाली का डिजाइन उन व्यलक्तियों की आवश्य कताओं को पूरा करने के लिए किया गया है जो उनको भेजे सामान या बिलों या उनसे संबंधित रेलवे रसीदों का भुगतान उनके प्राप्तक होने पर करना चाहते हैं तथा यह उन व्यावसायियों तथा अन्यो व्यनक्तियों की आवश्य कता को भी पूरा करती है जो उनके द्वारा आपूर्ति की गई वस्तु ओं के मूल्यय को डाकघर की एजेंसी माध्य म से वसूल करना चाहते हैं।
रजिस्ट र्ड पार्सल, रजिस्ट्र्ड पत्र, रजिस्टतर्ड बुक पैकेट तथा रजिस्ट्रे शन शुल्कज के साथ, समाचार पत्रों के लिए निर्धारित डाक व्यसय का पूर्व भुगतान हुए समाचार पत्रों को मूल्यट देय डाक के रूप में अन्तनर्देशीय डाक से पारेषण किया जा सकता है बशर्ते कि प्रेषित होने वाली ऐसी किसी भी डाक सामग्री पर प्रेषक का प्रेषित धन 5000/-रु. से अधिक नहीं होना चाहिए तथा बशर्ते कि ऐसे पार्सल, पत्र तथा पैकेटों में कूपन, टिकटें, माल की बिक्री के लिए तैयार किए गए परिचय पत्र जिन्हें कि “स्नो बाल प्रणाली” कहा जाता है, नहीं होना चाहिए।
ऊपर बताई गई ऐसी कोई डाक सामग्री मूल्य् देय डाक सामग्री के रूप में पारेषण के लिए किसी भी डाकघर में स्वीीकृत नहीं की जाएगी, जब तक कि भेजने वाला यह घोषित नहीं करता कि ऐसा वह उसे प्राप्त् प्रामाणिक आदेशों के निष्पा,दन के अनुसार भेज रहा है। इसके अतिरिक्त भेजने वाले को, महानिदेशक द्वारा इस ओर से समय-समय पर अधिसूचित डाकघरों में, यह घोषणा देनी होगी कि भेजी जाने वाली सामग्री की प्रवृत्ति इस प्रकार की है जिसे मूल्यं देय सामग्री के रूप में डाक द्वाराप्रेषित करना अनुमेय है। ऊपर बताईगई कोई भी डाक सामग्री ऐसे कार्यालय में इस प्रकार की घोषणा के बिना स्वी कृत नहीं की जाएगी।
स्पणष्टीीकरण : कोई भी सामग्री मूल्यश देय डाक द्वारा भेजी जा सकती है, भले ही उसका कोई तात्विक मूल्यस न हो। अत: वैधानिक दस्ताोवेज, बांड, बीमा की पालिसियां, वचनपत्र, रेलवे के सामान तथा पार्सल की रसीदें, लीडिंग बिल या वसूली के साधारण बिलों को मूल्य, देय डाक सामग्री के रूप में भेजा जा सकता है। मूल्यग देय डाक सामग्री के रूप में प्रेषित रेलवे लीडिंग बिल की रसीद के मामले में इस नियम के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्ता होगा यदि वह सामग्री जिससे कि रेलवे लीडिंगबिल की रसीद संबंधित है, उसे वास्तजविक आदेशों के निष्पा दन के अंतर्गत भेजा गया है। अन्यं उल्लिखित दस्तासवेजों के संबंध में, दस्ताजवेज को भेजने के वास्तोविक आदेशों का निष्पाहदन करते हुए भेजा जाए।
डाकघर जिनसे और जिनको मूल्य देय डाक भेजी जा सकती है :
मूल्ये देय डाक सामग्री किसी भी डाकघर से जो कि मनीआर्डर कार्यालय हो, (कुछ अपवादों को छोड़कर )से ऐसे किसी भी डाकघर को पारेषित की जा सकती है जो कि मनीआर्डर कार्यालय हो।
- मूल्य देय डाक सामग्री के रूप में पारेषित होने वाली प्रत्येपक डाक को निर्धारित मुद्रित फार्म में, जिसपर भेजन वाले को स्वेयं को प्रतिप्रेषित होने वाली पूरी राशि का उल्लेडख तथा अपेक्षित प्रविष्टियां (स्याजही से) भरकर धारा 188 के अनुसार अपेक्षित घोषणा पर हस्ताथक्षर करके उसे डाकघर में देना होगा। भेजने वाले को इसे सामग्री के कवर पर भी स्पष्ट1 रूप से लिखना होगा।
- iकवर के ऊपरी सिरे के बायें कोने की तरफ “वीपी” शब्दन तथा स्वपयं को प्रति प्रेषित होने वाली राशि का उल्लेवख अंकों व शब्दोंक में करना होगा, तथा
- नीचे बायें कोने पर उसे अपना स्वययं का नाम व पूरा पता लिखना होगा।
नोट : प्रेषक का नाम व पता मूल्यं देय मदों पर साफ मुहर द्वारा भी दर्शाया जा सकता है।
- मूल्यु देय सामग्री तब तक स्वी कृत नहीं की जाएगी, जब तक कि मूल्यर देय मनीआर्डर फार्म पर दिखाया गया भुगतान का शहर वही न हो, जहां से वह सामग्री बुक की गई है।
- सामग्री बुक करने वाले व्यतक्ति को एक रसीद दी जाएगी।
रजिस्ट र्ड सामग्री की धारा 167 में बताई प्रक्रिया के समानुरूप ही यह सुविधा उन फर्मों तथा संस्था ओं जो कम से कम 10 गैर बीमाकृत मूल्य् देय सामग्री को डाक द्वारा रोज प्रेषित करते हैं, के लिए उपलब्धा है। इस सुविधा पर कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लिया जाएगा। इस मामले में की गई पूछताछ स्थारनीय अधीक्षक, डाकघर को सम्बोतधित होनी चाहिए।
शर्तें :
- मूल्यग देय सामग्री के रूप में डाक द्वारा प्रेषित होने वाली कोई भी मद डाकघर में प्रेषित होने के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी, यदि वह आकार में बहुत छोटी या पता लिखे हुए की तरफ इस तरह लिखी या सीलिंग वैक्सत से इस तरह भरी हुई हो कि उस पर डाकघर का निर्धारित सरकारी लेबल लगाना असंभव हो।
स्पनष्टीककरण : किसी भी सामग्री पर पता का लेबल लगा होने पर यह नियम लागू नहीं होता बशर्ते कि वह लेबल इतना छोटा या पता लिखे हुए की ओर उस पर इतना ज्यािदा लिखा गया न हो कि उस तरफ डाकघर का निर्धारित सरकारी लेबल लगाना नामुमकिन हो जाए।
- कोई भी सामग्री जिस पर पाने वाले से 100/- रु. से अधिक मूल्यद की वसूली निर्दिष्टय की गई हो, को डाक द्वारा मूल्यप देय सामग्री के रूप में पारेषण के लिए तब तक स्वींकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि भेजने वाले द्वारा उसके प्रतिप्रेषण की राशि के समतुल्य का बीमा नहीं करवाया जाता।
स्पनष्टीककरण :यह नियम रेलवे रसीद, बिल, बीजकों, दस्ता वेजों आदि जिनका कोई तात्विक मूल्यो नहीं होता तथा बुक पैकेट की दरों के अंतर्गत प्रेषित मुद्रित समाचार पत्रों, बुक आदि वाले मूल्य देय पैकेटों पर भी लागू नहीं होता।
भेजने वाले को भुगतान देना : जब पाने वाले से राशि वसूल ली जाएगी तब भेजने वाले को उस राशि का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाएगा।
- यदि पाने वाला या उसके द्वारा कोई निर्धारित किया गया एजेंट मूल्यय देय डाक सामग्री का वितरण, उसको वितरित होने वाले पहले दिन से लेकर 7 दिनों के अन्द्र, लेने से मना कर देता है तो 8वें दिन सामग्री भेजने वाले के पास लौटा दी जाएगी, बशर्तें कि यदि इस बीच पाने वाला डाकघर में लिखित रूप में उस सामग्री को न लौटाने का आवेदन करना है तो ऐसी स्थिति में उस 8वें दिन से सात दिनों तक के लिए डाकघर में निर्धारित शुल्कह देकर उसे वापस भेजने से रोक लिया जाएगा तथा बढ़ाई गई कथित अवधि के पूरा होने तक भेजने वाले को वापस नहीं भेजी जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दिया गया कोई भी शुल्कन वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- उपखंड (1) के अंतर्गत जब कोई मूल्यग देय सामग्री भेजने वाले को वापस लौटा दी जाती है तब भेजने वाले को उस पर देय प्रभार का भुगतान करना होगा तथा पोस्टयमैन द्वारा दिए फार्म पर हस्ता क्षर करके उस सामग्री की प्राप्ति रसीद पर हस्तायक्षर करने होंगे। भेजने वाले द्वारा दिया गया शुल्क या प्रीपेड शुल्कग किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
मूल्य देय सामग्री का बीमा : बीमा के लिए घोषित की गई राशि यह जरूरी नहीं कि भेजने वाले द्वारा स्वायं को प्रतिपूर्ति होने वाली राशि के बराबर की हो, जैसे कि किसी घड़ी की मरम्मात करके उसके मालिक तक मूल्यव देय डाक द्वारा वह उसे वापस भेजी जाती है तो भेजने वाले को केवल मरम्म त की राशि की प्रतिपूर्ति होगी जबकि बीमित राशि उस घड़ी के मूल्यो के बराबर की होगी।
- जहां कहीं भी भेजने वाला मूल्यत देय डाक सामग्री के वितरण या मूल्यु देय डाक सामग्री के भुगतान के बारे में कोई शिकायत करता है तो वहां डाकघर के माध्यजम से निर्धारित शुल्कव अदा कर मामले की जांच करवाने का हकदार है। यह शुल्का डाक टिकटों या शिकायत पत्र के साथ लगी डाक-टिकटों के माध्यकम से अदा किया जाएगा। जहां शिकायत का आधार सही होना पाया जाएगा उन मामलों में यह शुल्कक लौटा दिया जाएगा।
- प्रत्येिक मूल्यत देय सामग्री के संबंध में की गई शिकायत में शिकायतकर्ता को प्रत्येिक मूल्य देय सामग्री का पूर्ण विवरण देना अपेक्षित होगा तथा प्रत्येंक सामग्री के संबंध में निर्धारित शुल्कू का भी भुगतान करना होगा। किसी भी मूल्यक देय सामग्री को डाक से भेजने की तारीख से छ: महीने के अंदर अगर शिकायत नहीं की जाती है तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जांच के परिणाम पत्र द्वारा संप्रेषित किए जाएंगे।
- मूल्यु देय सामग्री के भुगतान के बारे में कोई शिकायत की जाती है तो मूल्यज देय मनीआर्डर तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कि गबन की शिकायत या भेजने वाले द्वारा रसीद प्रस्तुहत की जाती है तथा मूल्यादेय मनीआर्डर जांच के लिए केवल उसी डाकघर पर उपलब्ध होगा जहां विभाग उसके परीक्षण की अनुमति प्रदान करना सुविधाजनक समझता है।
- मूल्यन देय डाक सामग्री प्राप्तट होने के तुरंत बाद यदि पाने वाला शिकायत करता है कि यह सामग्री बेईमानी या धोखे से भेजी गई है तब सर्किल अध्यतक्ष यदि इस बात से संतुष्टश होता है कि वास्तगव में ही मूल्यय देय डाक सामग्री का प्रेषण पाने वाले को धोखा देने की नीयत से किया गया है तब वह पाने वाले से वसूली गई राशि का भुगतान भेजने वाले को करने से रोक सकते हैं। यदि इसकी आवश्यवक जांच करने पर वह पूर्णतया संतुष्ट होता है कि मूल्यद देय डाक सामग्री गलत नीयत से भेजी गई थी तब वह उस मूल्यप देय सामग्री को भेजने वाले को वापस लौटा सकता है तथा पाने वाले को वितरण के समय भुगतान की गई पूरी राशि वसूल कर उसे लौटा सकता है।
स्पवष्टीुकरण :
केन्द्र सरकार, मूल्यं देय डाक सामग्री के संबंध में भेजने वाले को प्रेषण के लिए निर्धारित राशि के संबंध में कोई दायित्वा नहीं लेगी जब तक कि भेजने वाले से सामग्री भेजने के छ: महीने के अंदर वह प्रतिप्रेषित राशि प्राप्तव नहीं हो जाती।