पंजीकरण
ग्राहकों की डाक वस्तुाओं का सुरक्षित पारेषण करना। उन सभी चरणों पर एक रेकार्ड रखा जाता है जहां-जहां से डाक वस्तुु होकर जाती है। इस इसके अलावा पंजीकृत डाक वस्तुुओं को विशेष सावधानी के साथ पारेषित किया जाता है।
डाक वस्तुतएं जिन्हें पंजीकृत किया जा सकता है | निम्नअलिखित के लिए पंजीकरण अनिवार्य है |
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- पत्र
- पत्र कार्ड
- पोस्टककार्ड
- पुस्तकक एवं पैटर्न पैकेट
- अंध साहित्यड पैकेट
- समाचार पत्र की दरों से पूर्व प्रदत्तर संदाय के पार्सलों और समाचार पत्रों को किसी भी डाकघर में पंजीकृत किया जा सकता है।
| - कोई भी पार्सल जिसका भार 4 किलोग्राम से अधिक है।
- कोई भी बीमित डाक वस्तुर
- ऐसा कोई भी पार्सल जिस पर ऐसे स्था।न का पता लिखा हुआ है जिसके लिए सीमा-शुल्कष घोषणा अपेक्षित है।
- ऐसी कोई डाक वस्तुै जिसमें निम्न।लिखित स्टै म्पै लेबल, चैक, हुंडी, बैंक नोट, पैक पोस्ट बिल, बिल-आफ-एक्स चेंज शामिल हों।
- कोई भी डाक वस्तुख जिसके आवरण पर ‘पंजीकृत’ शब्दभ लिखा हुआ हो।
- कोई भी मूल्यव देय डाक वस्तु्
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- जिस वस्तु का पंजीकरण किया जाना है, उसे डाकघर की खिड़की पर प्रस्तु त करना होगा। oरसीद उस व्यधक्ति को दी जाएगी जो पंजीकरण हेतु वस्तुक को पंजीकृत वस्तुुओं को डाक से भेजने के लिए निर्धारित कार्य-समय के दौरान डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुतत करता है।
- ऐसी निम्नधलिखित वस्तुसओं को भी पंजीकरण हेतु स्वीिकार नहीं किया जाएगा :
- जहां इस आशय के शब्दोंज का उल्लेअख होगा कि इसे किसी निश्चित राशि के लिए बीमाकृत किया गया है अथवा किया जाना है अथवा यह कि इसमें कोई मूल्यलवान अंतर्वस्तुय है जब तक कि इसको भी बीमाकृत नहीं किया जाता है,
अथवा
- जहां ऐस शब्दोंज को काट दिया गया है।
हानि/पूर्ण/चोरी पूर्ण क्षति के मामले में भारत के डाकघरों में बुक किए गए अंतर्राष्ट्री य पंजीकृत वस्तुग के संबंध में दिया जाने वाला मुआवजा निम्ना नुसार है :
- हानि/पूर्ण चोरी/पूर्ण क्षति के लिए – 30 एसडीआर (1 एसडीआर =आईएनआर 65.8222, 2009 के लिए)